Apply For Mutation of Bihar Land

Bihar में जमीन के म्यूटेशन के लिए कैसे करें आवेदन? किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यहां जानें –

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Apply For Mutation of Bihar Land? बिहार में अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें जमीन के म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज के बारे में जानकारी नहीं है. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि जमीन के म्यूटेशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है…..

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जमीन से जुड़ी सभी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीतीश सरकार ने डिजिटल कर दिया है. ऐसे में अब म्यूटेशन के लिए भी आपको किसी अधिकारी या फिर सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही आवेदन पूरी कर सकते हैं…..

क्या है जमीन के म्यूटेशन?

जमीन का जमीन के म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत जमीन के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है. इसे संपत्ति का हस्तांतरण भी कहा जाता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर जमीन की खरीद बिक्री, उत्तराधिकारी या गिफ्ट डीड के मामले में की जाती है….


ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन करने की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल पर जाएं.
  • ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें” ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें.
  • अगर आप नए यूजर हैं, तो रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करें.
  • अब अपने जिले और अंचल का चयन करें.
  • नया दाखिल-खारिज आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें.

अब आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी

  • आवेदन का विवरण
  • खाता-खेसरा नंबर का विवरण
  • क्रेता/विक्रेता/वंशज/हिस्सेदार का विवरण
  • विक्रयकर्ता या पूर्व जमाबंदीदार की जानकारी

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:

  • रजिस्ट्री डीड (बिक्री पत्र)
  • खतियान या जमाबंदी प्रमाणपत्र
  • खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड
  • दाखिल-खारिज के लिए शपथ पत्र

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