बिहार : दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन सावधान – अब कटेगा ₹5000 का चालान, जानें – नया नियम..

न्यूज़ डेस्क: बिहार में वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर सख्ती बरता जा रहा है। राज्य में सरकार ऐसे गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाएगी, जो दूसरी राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले होंगे। हालांकि शुरू में कुछ छूट दिए गए हैं। इस छूट के तहत यदि आप किसी दूसरे राज्यों से वाहन लेकर बिहार आते हैं तो आपको महीने भर का समय दिया जाएगा।

इसके बाद यदि महीने भर बाद भी वाहन मालिक पकड़ा जाता है तो उसे 5000 रूपये का चालान देना पड़ेगा। सरकार जांच अभियान चला रही है। सरकार का मानना है कि ऐसे गाड़ियों से प्रदेश को राजस्व में घाटा हो रहा है।

अगर आप इस भारी भरकम जुर्माने से बचना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर अपने जिले के डीटीओ में रोड टैक्स जमा करा दें। टैक्स जमा करने के बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। जिस राज्य में आपका वाहन पंजीकृत है,

उस राज्य में भुगतान किए गए कर को वापस पाने के लिए उस राज्य के परिवहन विभाग में दावा करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको टैक्स की रकम वापस मिल जाएगी। दूसरे राज्य से एनओसी मिलने के एक या दो दिन बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।

कुछ दिन के लिए बिहार आने वाले रहे निश्चिंत

जो वाहन मालिक अस्थाई रूप से बिहार आए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जांच के दौरान दूसरे राज्य के पेट्रोल पंप की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद या अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। इन दस्तावेजों से साबित होगा कि आप कुछ दिन पहले ही बिहार आए हैं। यहां ध्यान रहे कि ये सभी दस्तावेज 30 दिन से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इस जुर्माने से वे वाहन मालिक बच जाएंगे जिनके पास बीएच सीरीज नंबर है।