Begusarai News : बेगूसराय DM तुषार सिंगला के निर्देशानुसार ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के तहत आज जिले के विभिन्न स्थानों पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम, बेगूसराय तथा आईसीडीएस की संयुक्त पहल पर पुलिस लाइन, कई विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसकी रोकथाम से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईसीडीएस की कार्यक्रम पदाधिकारी एवं मिशन शक्ति, बेगूसराय की नोडल पदाधिकारी रश्मि कुमारी ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि दंडनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह कराने में शामिल अभिभावक, बराती, सराती, टेंट संचालक, कैटरर, पंडित, मौलवी एवं अन्य सहयोगियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान है। रश्मि कुमारी ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के बचपन, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को छीन लेता है। ऐसी किसी भी आशंका या सूचना की तत्काल जानकारी 1098 या 181 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर देकर इसे रोका जा सकता है।
महिला एवं बाल विकास निगम, बेगूसराय के जिला परियोजना प्रबंधक गौस अली हैदर ख़ाँ ने बताया कि कम उम्र में गर्भधारण से जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं। बाल विवाह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को बढ़ाने वाला प्रमुख कारण है, इसलिए इसकी रोकथाम अति आवश्यक है।

