New Toll Tax Rules : भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों को एक उच्च दूरी तय करने के बाद टोल टैक्स जमा करना पड़ता है। इसके बाद ही कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा सकता है। हालांकि, टोल टैक्स को वहां के आकार को देखते हुए लिया जाता है। लेकिन लगातार सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय की ओर से नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले के समय में लोगों को टोल टैक्स के लिए टोल प्लाजा पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।
लेकिन लगातार बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ इस फास्ट टैग में बदल दिया गया और अब एक और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस नए साल के अवसर पर मंत्री नितिन गडकरी ने सभी वाहन चालकों को एक तोहफा दिया है और 20 किलोमीटर के दायरे में चलने वाले सभी वाहन चालकों को एक भी रुपए टोल टैक्स नहीं देना होगा जिसको लेकर हाल ही में एक बयान भी जारी कर दिया है।
परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सूचना
बता दें कि, हाल के दिनों में परिवहन मंत्रालय की ओर से एक सूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई की 20 किलोमीटर के दायरे में चलने वाले सभी वाहन चालकों को एक भी रुपए टोल टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जिन लोगों की गाड़ी में GNSS सिस्टम एक्टिव है और अगर इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद भी अगर कोई 20 किलोमीटर से अधिक गाड़ी को चलना है तो उचित दूरी के आधार पर उनसे टैक्स वसूला जाएगा।
GNSS सिस्टम है लागू
दरअसल, GNSS सिस्टम को परिवहन मंत्रालय की ओर से लागू कर दिया गया है लेकिन अभी इस भारत के सभी राज्यों में नहीं लागू किया गया है जैसे की हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 और कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 पर इस सिस्टम को लागू किया गया है इन नेशनल हाईवे पर 20 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने पर कोई टैक्स नहीं रह जाएगा लेकिन अगर 20 किलोमीटर से अधिक कोई भी वाहन चालक वाहन को चलना है तो उसे इस दूरी के आधार पर टैक्स देना होगा।