Traffic Rule : कार-बाइक चालक आज ही बनवा लें ये डॉक्युमेंट, नहीं तो कटेगा ₹10,000 का चालान…

PUC Certificate Rule : यदि आप भी सड़क पर कार-बाइक चला रहे हैं तो इसके लिए आपको परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी कई नियमों को पालन करना पड़ता है. जैसे की वाहन चलाते समय पास में ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, परमिट सर्टिफिकेट जैसे कागज होने जरूरी हैं. ऐसे में अगर आपके पास वाहन का PUC Cetificate नहीं है तो आपका मोटा चालान कट सकता है….
क्या है? PUC Certificate
PUC (Pollution Under Control) एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आपके वाहन से होने वाला प्रदूषण नियंत्रण में है और यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है. यह सर्टिफिकेट बाइक चालकों के लिए हर 3 महीने में और कार चालक को हर 6 महीने बाद नया बनवाना पड़ता है. ध्यान रहे… PUC Certificate पेट्रोल-डीजल से चलने वाले सभी वाहनो के लिए अनिवार्य है. अगर आप इसे अपडेट नहीं रखते हैं तो पकड़े जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
क्यों जरूरी है PUC Certificate
PUC Certificate आपके वाहन के लिए एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. आपको हमेशा अपडेटेड PUC लेकर चलना चाहिए. वहीं, आपको इसे Renew कराने का भी ध्यान रखना चाहिए. कई बार वाहन के सभी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद सिर्फ PUC certificate की वजह से ₹10,000 तक का चालान भरना पड़ सकता है. PUC certificate को आप किसी भी PUC Centre से बनवा सकते हैं. कार के लिए बनवाने की फीस महज 100 रुपये है. जबकि, बाइक-स्कूटी के लिए 70 से 80 रुपए तक है.