GST on Cars : यदि आप भी हाल में कोई वाहन खरीदने वाले है तो, यह खबर आपके बड़े काम की है. अब ऑटो कंपनी या फिर डीलर से कोई सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा. दरअसल, GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी.
इधर, 2024 के बाद यानि 1 जनवरी 2025 से नई गाड़ी खरीदने पर आपके जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट की लगभग सभी ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ी की कीमतों में करीब 4% तक का बढ़ोतरी करने की बड़ी घोषणा कर दी है. ऐसे में आप 31 दिसंबर 2024 तक जल्द से जल्द कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए.
आपको बता दे की अब मिडिल क्लास लोगों के लिए यह एक नई चिंता का विषय बन गया है. क्योंकि सेकंड हैंड वाहन केवल वही लोग खरीदते हैं, जिनका बजट नई वाहन खरीदने का नहीं होता है. ऐसे में 12% ही जगह 18% जीएसटी के चलते अब पुरानी गाड़ी खरीदने पर भी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है.
सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सीधे अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, तो आपको GST नहीं देना पड़ेगा. ध्यान रहे.…सेकंड हैंड गाड़ी पर GST की नई दर पर्सनल खरीदारों पर लागू नहीं होगी. यानी अगर आप किसी से डायरेक्ट सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 18% जीएसटी की बजाय 12% ही जीएसटी टैक्स देना होगा. हालांकि, सेकंड हैंड गाड़ी बेचने पर आपको 18% जीएसटी देना होगा.