SIM Card New Rule : अगर आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। दरअसल टेलीकॉम ग्राहकों के लिए सिम कार्ड नियम में बदलाव किया गया है। यह नियम रिटेल और ग्राहक दोनों के लिए लागू किया गया है। टेलीकॉम विभाग द्वारा तय नियमों का पालन नहीं करने पर ग्राहकों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। ये नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।
ग्राहकों के लिए नए KYC नियम
अगर आप नया सिम कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो आपको डिजिटली केवाईसी करानी होगी। जिसमें ग्राहक को कुछ जानकारी देनी होगी। ये सभी विवरण आधार कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करके प्राप्त किए जाएंगे। सिम कार्ड बदलते समय ग्राहक को केवाईसी भी पूरी करनी होगी।
यहां यह भी कहा गया है कि किसी भी ग्राहक को नया सिम कार्ड 90 दिन के बाद ही दिया जाएगा। यानी अगर कोई नंबर किसी दूसरे ग्राहक के पास था और अब वह किसी नए ग्राहक के पास जाने वाला है तो ऐसी स्थिति में वह नंबर 90 दिन के बाद ही नए ग्राहक को दिया जाएगा।
थोक में सिम कार्ड खरीदने पर रोक
दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड की थोक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर DoT ने व्यावसायिक कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया है। इसमें किसी भी संगठन को बल्क कनेक्शन दिया जा सकता है अगर वह अपने कर्मचारियों के लिए बल्क कनेक्शन खरीदना चाहता है। लेकिन इसके लिए संगठन को एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त करना होगा। जबकि एक आईडी प्रूफ पर एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है।
डीलरों को सत्यापन कराना होगा
टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब अपनी फ्रेंचाइजी, पीओएस एजेंट और वितरकों को पंजीकृत करना होगा। साथ ही उनका सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर संचालक इसका पालन नहीं करता है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) को एक लिखित समझौते के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। जो पीओएस अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है।