Indian Railway : चलती ट्रेन में चेन पुलिंग के क्या है नियम? जान लीजिए वरना मुश्किल में पड़ेंगे!

डेस्क : देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने लंबे सफर के लिए ट्रेन का इस्तेमाल न किया हो। रेलवे यात्रा का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक नियम है।

ट्रेन से यात्रा करते समय आपात स्थिति में यात्रियों के पास चेन पुलिंग का विकल्प होता है। लेकिन आप हमेशा इस विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए नियम बनाये गये हैं। इस नियम को तोड़ने पर जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में जैन की खिंचाई करनी चाहिए।

कब खींचें ट्रेन

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर छूट गया है तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेन की चेन खींच सकते हैं। अगर ट्रेन में आग लग गई हो, कोई ट्रेन से गिर गया हो, कोई बूढ़ा या विकलांग व्यक्ति किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहा हो, कोई मेडिकल समस्या हो, ट्रेन में स्नैचिंग या डकैती हो रही हो तो ऐसी स्थिति में आप खींच सकते हैं।

यदि इसके अलावा कोई समस्या है, तो रेलवे अधिकारियों को मूल्यांकन के माध्यम से इसकी जांच करनी होगी कि क्या स्थिति में चेन पुलिंग आवश्यक थी या नहीं। यह भी ध्यान रखें कि रेलवे स्टेशन पर देरी के कारण किसी यात्री की ट्रेन को खींचना गैरकानूनी है। ट्रेन के प्रस्थान में देरी करना अपराध माना जाएगा।

जंजीर खींचने की सज़ा क्या है?

भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के आधार पर बिना किसी बड़े क्षेत्र के चेन खींचना गैरकानूनी माना जाता है। इस रेलवे एक्ट के मुताबिक अगर कोई यात्री बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की चेन खींचता है तो उसे दोषी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे एक साल की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपने ऐसा पहली बार किया है तो आपको सज़ा में थोड़ी नरमी मिल सकती है।