बस इतने घंटे बाद बेकार हो जाएगा जनरल टिकट, TTE ले लेगा फाइन, जानें- नया नियम..

General Ticket Expiry Time : ट्रेन में सफर करना हर किसी को पसंद है. भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के बजट के हिसाब से ट्रेन में अलग-अलग डिब्बे लगाएं गए है. जैसे:- जनरल , स्लीपर, एसी चेयर कार, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी सहित कई डिब्बे बनाए गए हैं.

बजट के अनुसार टिकट मिलता है और टिकट के अनुसार यात्रियों को ट्रेन में सुविधा दी जाती है. वैसे तोजनरल के अलावा किसी भी कोच में टिकट बुक करने लिए पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है. यानी तत्काल टिकट छोड़कर 24 घंटे से पहले आपकोरिजर्वेशन कराना पड़ेगा अन्यथा आपको सीट नहीं मिलेगी।

लेकिन, जनरल कोच में कम पैसे में सफर हो जाता है. कई लोग जनरल कोच में सफर के लिए रेलवे काउंटर से जनरल टिकट खरीदते है. हालांकि, अब जमाना बदल गया है आप जनरल टिकट को ऑनलाइन यूटीएस ऐप से बुक कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते है ऑनलाइन बुकिंग के जनरल टिकट कितने घंटे बाद एक्सपायर हो जाती है.

भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक, ऑनलाइन जनरल टिकट को लेकर नियम बनाए गए हैं. मलतब आपने जो ऑनलाइन जनरल टिकट बुक की है. उसकी एक्सपायरी डेट होती है. यानी आपको तय समय के अंदर ही यात्रा करना है. ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करने के बाद 3 घंटे के अंदर तक यात्रा करना होता. नहीं तो ये टिकट एक्सपायर हो जाता है. ऐसे में TTE आप पर 250 रुपये तक का जुर्माना ले सकता है.

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