अगर छूट गई Train तो न हो परेशान! वापस मिल जाएगा टिकट का पूरा पैसा, जानिए- प्रोसेस….

Train Ticket Refund : आप लोगों ने भी कई बार ट्रेन में सफर किया होगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफार्म पर पहुंचते पहुंचते आपकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि आपने जो कंफर्म टिकट लिया है उसका क्या होगा? आपको इस टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं?

बता दे कि आपको टिकट का रिफंड मिल सकता है लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। रेलवे ने टिकट के रिफंड के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन जरूर होना चाहिए तभी आपको पैसा वापस मिलेगा।

कैसे मिलेगा रिफंड

अगर आपकी ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंचने से पहले छूट गई है तो आपको टिकट के रिफंड के लिए TDR फाइल करना होगा। ट्रेन निकलने के चार घंटे के अंदर अंदर आपको TDR फाइल करना होता है वरना आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

ऐसे फाइल करें टीडीआर :

  • सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप ओपन करना होगा।
  • इसके बाद आपको ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर TDR फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आप उस टिकट नंबर या PNR नंबर पर क्लिक करें जिसके लिए TDR फ़ाइल करना चाहते है।
  • यहाँ पर आपको TDR फाइल करने का कारण भी चुनना होगा।
  • इसके बाद आपके TDR फाइल करने के 60 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जायेगा।

कनेक्टिंग टिकट में भी मिलेगा पूरा पैसा

कई यात्री होते हैं जो कनेक्टिंग टिकट भी करवाते हैं जिसमें पहली ट्रेन देरी से होने पर उनकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है ऐसी स्थिति में भी उन्हें पूरा पैसा वापस मिलता है। कनेक्टिंग यात्रा के लिए, स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन से “पीएनआर” समान होना चाहिए और “टू” स्टेशन और आरक्षित तक का पीएनआर समान होना चाहिए।

कनेक्टिंग जर्नी बुक करने के लिए दोनों PNR के साथ आपका नाम जुड़ा होना चाहिए और इसमें यात्रा की जानकारी भी होनी चाहिए। कनेक्टेड पीएनआर के लिए नाम/उम्र/लिंग परिवर्तन की अनुमति नहीं है। कनेक्टिंग जर्नी टिकट बुकिंग के लिए केवल कन्फर्म, आंशिक कन्फर्म टिकटों की अनुमति है। मुख्य यात्रा और कनेक्टिंग यात्रा के बीच दिन का अंतर 5 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।