Platform Ticket कितनी देर तक रहती है वैलिडिटी? जान लीजिए वरना TTE लेगा फाइन….

Platfarm Ticket : भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसमें हर रोज करोड़ यात्री सफर करते हैं। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास यात्रा करने के लिए एक वैलिड टिकट है।

लेकिन कई लोग ऐसा भी है कि नहीं यात्रा नहीं करनी होती और वह भी प्लेटफार्म (Platform Ticket ) पर घूमते रहते हैं। इसलिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट बनाया है। इसलिए अगर आप किसी रिश्तेदार को छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी हो जाता है।

अगर आप यात्रा नहीं कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफार्म टिकट लेना होगा। अगर आप प्लेटफार्म टिकट नहीं लेते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेटफार्म टिकट कितनी देर तक वैलिड रहता है? क्या एक बार प्लेटफार्म टिकट खरीदने के बाद आप पूरे दिन रेलवे प्लेटफार्म पर रह सकते हैं?

प्लेटफार्म टिकट की वैलिडिटी

रेलवे की वेबसाइट के अनुसार ₹10 का प्लेटफार्म टिकट लेकर कोई भी व्यक्ति पूरे दिन रेलवे स्टेशन पर नहीं रख सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी केवल 2 घंटे के लिए होती है इसका मतलब अगर आप प्लेटफार्म टिकट लेते हैं तो केवल 2 घंटे ही रेलवे प्लेटफार्म पर रुक सकते हैं। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा प्लेटफार्म पर रुकते हैं तो पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना होगा।

कितना लगेगा जुर्माना

अगर आप प्लेटफार्म टिकट नहीं लेते हैं या प्लेटफार्म टिकट लेने के बाद करने से ज्यादा रुकते हैं तो आपको पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बिना यात्रा टिकट के बिना प्‍लेटफॉर्म पर पकड़े जाने वाला व्यक्ति जिस प्‍लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति से उस प्‍लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्‍लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना शुल्क भी आर्थिक दंड के रूप में वसूला जा सकता है।

लिमिटेड ही होती है प्लेटफार्म टिकट

बता दे कि प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के आधार पर आपको प्लेटफार्म टिकट दिए जाते हैं। इसका मतलब प्लेटफार्म की क्षमता से ज्यादा आपको प्लेटफार्म टिकट नहीं दिया जा सकता। अगर आपके मांगने से पहले ही क्षमता के अनुसार प्लेटफार्म टिकट दिया जा चुके हैं तो आपको मांगने पर भी प्लेटफार्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में रेलवे स्टाफ व्यक्ति को प्लेटफार्म टिकट देने से मना कर सकता है।