अब Railway Station पर ‘ब्रश’ करते पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना! जारी हुआ नया फरमान….

Indian Railway News : भारतीय रेलवे की तानो से सफर करने वाले पैसेंजर अधिक से अधिक दूरी तय करने के बाद जब सुबह किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं. तो वहां प्लेटफार्म की नालों पर ब्रश करना शुरू कर देते हैं साथ ही रात के खाने वाले बर्तन को भी साफ करने लगते हैं.

इसके बाद वही चाय-नाश्ता भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन परिसर में लगे नालों पर ब्रश करना, झूठे बर्तन धोना अपराध की श्रेणी में आता है और अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना होगा आइए जानते हैं क्या नियम बनाया गया है?

बता दें कि, रेल अधिनियम 1989 के मुताबिक रेलवे परिसर के किसी भी स्थान पर ब्रश करना, थूकना, बर्तन धोना, टॉयलेट करना, कपड़े साफ करना, कूड़ेदान का इस्तेमाल न करना अपराध माना जाता है. यह काम से स्थान जैसे शौचालय आदि पर ही किया जा सकता है. अगर रेलवे कर्मी आपको यह प्रतिबंधित कार्य देखते हुए पकड़ लेता है तो आपको अधिकतम ₹500 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ये भी बनाया गया नियम

वहीं ट्रेन या रेलवे परिसर पर किसी तरह की कोई गंदगी करना या फिर कुछ लिखकर चिपकाते समय पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ज्यादातर यात्री चिप्स या अन्य चीज खाकर गंदगी को ट्रेन की कोच में ही फेंक देते हैं. जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसके लिए कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है.