जेब में Platform Ticket होने के बावजूद भी लगेगा जुर्माना! जानें- Railway का नया नियम…

Divyanshi Sharma
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Indian Railway Latest New Rule : वर्तमान समय में देशभर के करोड़ों लोग हर दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कई तरह के कानून बनाए गए हैं ऐसे में प्रत्येक नागरिक को इन नियम और कानून के बारे में सही और विस्तृत जानकारी का होना आवश्यक है.अगर आप भी अपने किसी दोस्त का रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए की एक प्लेटफार्म टिकट की वैलिडिटी कितने घंटों की होती है

.प्लेटफॉर्म में एंट्री के लिए प्लेटफार्म टिकट का होना आवश्यक

रेल प्रशासन के द्वारा पूरे देश में रेलवे से जुड़े कई तरह के अलग-अलग नियम बनाए गए हैं इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर आप कभी भी अपनी किसी दोस्त रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाते हैं तो प्लेटफार्म में एंट्री के लिए आपके पास प्लेटफार्म टिकट का होना आवश्यक है अगर आप बिना प्लेटफार्म टिकट लिए प्लेटफार्म के अंदर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है ।

एक प्लेटफार्म टिकट की वैलिडिटी

आज भी कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता रहता है की एक प्लेटफार्म टिकट की वैलिडिटी आखिर कितने घंटे की होती है क्या हम एक प्लेटफार्म टिकट लेकर पूरा दिन प्लेटफार्म में रह सकते हैं या सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए यह टिकट मान्य होती है।

देश के हर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत ₹10 होती है और प्लेटफार्म की एक टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड नहीं होती बल्कि यह एक टिकट सिर्फ दो घंटे के लिए वैलिड होती है इस बात का सीधा सा अर्थ है कि अगर आप एक प्लेटफार्म टिकट लेते हैं तो 2 घंटे तक आप प्लेटफार्म के अंदर रह सकते हैं।

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