Saturday, July 27, 2024
Railway News

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! Train में भूलकर भी ना ले जाएं ये चीज, वरना लगेगा तगड़ा फाइन!

Train Travelling Rules : भारतीय रेलवे देश में रह रहे लोगों का सबसे पसंदीदा यातायात का साधन है। रेलवे (Railway) से यात्रा करना सभी लोगों को सुविधाजनक और आरामदायक लगता है। भारत में 13000 ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लोगों को रेलवे के कुछ नियमों के बारे में आज तक जानकारी नहीं है।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में सफर करने के दौरान अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर सफर करते हैं। लेकिन रेलवे के नियमों के अनुसार कुछ जरूरी सामान ही ले जा सकते हैं और कुछ ऐसे सामान भी है जिन पर रेलवे ने रोक लगा रखी है। अगर आप रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन सामानों को सफर के दौरान लेकर जाते हैं तो आप पर बड़ा जुर्माना लग सकता है।

आपको बता दे कि रेलवे (Railway) द्वारा ऐसी कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन्हें आप सफर के दौरान लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनसे किसी को जान को खतरा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। आइए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीजें रेलवे ने प्रतिबंधित कर रखी है?

दरअसल रेलवे (Railway) ने यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों के लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस लिस्ट में ऐसी चीजें शामिल है जिन से यात्रियों को जान का खतरा, ट्रेन के गंदे होने का और ट्रेन में आग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसी चीजों को ना तो आप यात्री कोच में ले जा सकते हैं और ना ही लगेज वैन में रख सकते हैं।

इन चीजों पर रेलवे ने लगाया प्रतिबंध

अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस या ऐसी कोई चीज जिनके टूटने और टपकने का डर है और इन से यात्रियों को असुविधा हो सकती है तो उन्हें आप नहीं ले जा सकते हैं। रेलवे (Railway) के नियमों के अनुसार कोई भी आदमी 20 किलो तक भी अपने साथ ले जा सकता है लेकिन यह घी टिन के डिब्बे में अच्छे से पैक होना चाहिए।

हो सकती है इतनी सजा

रेलवे के नियमों के अनुसार आप इन प्रतिबंधित चीजों को यात्रा के दौरान ट्रेन में नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई यात्री रेलवे (Railway) नियमों का उल्लंघन करते हुए इन प्रतिबंधित चीजों को अपने साथ लेकर जाता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस नियम के अनुसार यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है या उसे 3 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही दोनों भी आपकप भुगतने पड़ सकते है।

Durga Partap

दुर्गा प्रताप पिछले 1 सालों से बतौर Editor में के रूप में thebegusarai.in से जुड़े। इन्हें बिजनेस, ऑटोमोबाइल्स और खेल जगत से जुड़ी खबरे को गहराई से लिखने में काफी दिलचस्पी है। पिछले 5 साल से वह कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगातार योगदान देते रहे हैं। दुर्गा ने MDSU से BCA की पढ़ाई पूरी की है।