सड़क दुर्घटना में घायल या मौत होने पर कितना मिलता है मुआवजा? जानिए- कैसे करें आवेदन…
डेस्क : देश में हर साल सड़क हादसों से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसका आधिकारिक आंकड़ा भी इतना है कि यह आपको हैरान कर देगा। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय एक वाहन दूसरे वाहन से टकरा जाता है और वाहन में सवार कई लोग घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं।
इसे हिट एंड रन (Hit And Run) केस कहा जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार हाल ही में सख्त कानून लेकर आई है। आज हम आपको बता रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में मौत या घायल होने पर कितना मुआवजा मिलता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं।
हर साल सड़क हादसे में लाखों लोगों की होती है मौत
केंद्र सरकार के मुताबिक, साल 2022 में 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.68 लाख लोगों की मौत हो गई। लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कईयों ने अपने शरीर के अंग खो दिए। हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है।
मुआवजा कैसे मिलता है?
सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले कई लोग अपने परिवार का एकमात्र सहारा होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं रह जाता है। ऐसे में परिवार को मदद की जरूरत है। दुर्घटना के बाद आप ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए अपील कर सकते हैं। यदि दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन की गलती पाई जाती है, तो वाहन मालिक और बीमा कंपनी से मुआवजा वसूला जा सकता है।
अगर हिट एंड रन का मामला है तो किसी की मौत होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। गंभीर चोट लगने पर 50,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का प्रावधान है। इसके लिए अलग से एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप दुर्घटना के 6 महीने के भीतर दावे के लिए आवेदन करें।