Delhi NCR Pollution : दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन प्रदूषण ने प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रदूषण से दिल्ली का हाल-बेहाल है।इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार कर गया है। इसके बाद अब NCR में ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया है। इस ग्रैप-4 के तहत कई सख्त पाबंदियां लगाए जाएंगे। ऐसे में कई गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी।
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की एक सब-कमेटी ने प्रदूषण के बढ़ते लेवल के कारण शाम 6:30 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा की गई। कमेटी ने बताया कि सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI गंभीर कैटेगरी में 401 रिकॉर्ड किया गया था और हवा की कम स्पीड, स्थिर एटमॉस्फेरिक स्थितियों और खराब मौसम के पैटर्न के कारण यह लगातार बढ़ रहा था।
कमेटी के अनुसार, AQI शाम 4 बजे 431, शाम 5 बजे 436, शाम 6 बजे 441 और शाम 7 बजे 448 तक पहुंच गया। बयान में कहा गया है कि शांत हवाएं और रात में कोहरे या धुंध की संभावना प्रदूषण के लेवल को और बढ़ा सकती है। यह फैसला NCR क्षेत्र में GRAP-1, 2 और 3 के तहत पहले से लागू होने के उपायों के अलावा है।
इन पर लगेगा बैन
GRAP-4 के तहत दिल्ली-NCR में सबसे सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन रहेगा, सिवाय उन ट्रकों के जो ज़रूरी सामान और सेवाएं ले जा रहे हैं। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल ट्रकों को इजाजत होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-4 और कम एमिशन वाले डीजल भारी मालवाहक वाहनों पर भी बैन है। सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर रोक रहेगी।
हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल
दिल्ली और NCR के सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ-साथ छठी से नौवीं और ग्यारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन दिया जाएगा।
GRAP-4 कब लागू होता है?
GRAP के चार स्टेज हैं। पहला स्टेज तब लागू होता है जब AQI 201-300 के बीच होता है, दूसरा 301-400 के बीच, तीसरा 401-450 के बीच, और चौथा स्टेज, GRAP-4, तब लागू होता है जब AQI 450 से ज्यादा हो जाता है।


