ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी प्रोडक्ट रिटर्न करने से करे इनकार…तो यहां करें शिकायत तुरंत होगा एक्शन!

RBI Lok Pal : जब से ऑनलाइन शॉपिंग का दौर शुरू हुआ है. तब से लोग ऑफलाइन शॉपिंग के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऑनलाइन शॉपिंग से कई फायदे तो लोगों को होते ही हैं जैसे घर बैठे-बैठे अपने मनपसंदीदा प्रोडक्ट को खरीदना, वक्त की बचत आदि.

लेकिन इससे उन्हें कई नुक्सान भी होते हैं जैसे यदि कभी कोई प्रोडक्ट बेकार निकल जाए तो उसे वापस करने में सेलर्स से चिक-चिक करना पड़ता है, कई बार तो वह आसानी से वापस ले लेते हैं लेकिन कई बार इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकलता और उस बेकार प्रोडक्ट को वापस नहीं कर पातें।

लेकिन अब इसका समाधान मिल गया है. अब ऐसी स्तिथि में ग्राहक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से शिकायत कर सकते हैं और हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

  • ग्राहक सबसे पहले RBI Lok pal की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx पर जाएं।
  • यहाँ जाकर ग्राहक को किसी भी बैंक, एनबीएफसी या किसी भी अन्य ऐसे संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिलेगा. जहां ग्राहक जिसके खिलाफ शिकायत करनी है, उस विकल्प पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद ग्राहक को File a complaint का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ ग्राहक को अपना नाम और नंबर भरना होगा.
  • इसके बाद ग्राहक के फोन पर ओटीपी आएगा. जिसे उन्हें वेबसाइट में डालना होगा.
  • लास्ट में ग्राहक को अपनी शिकायत की जानकारी डालनी होगी और वेरीफाई करना होगा.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

बता दें कि आरबीआई के लोकपाल शिकायत करने के अगले दो हफ्तों तक जांच करते हैं, और उसके बाद मामले को सॉल्व करते हैं. हालांकि, ग्राहकों को आरबीआई में कंप्लेंट करने से पूर्व अपने बैंक या संबंधित एनबीएफसी को शिकायत दर्ज करनी होगी. यदि रिटेन कंप्लेंट के बावजूद ग्राहकों की समस्या दूर नहीं हुई तब वो आरबीआई में शिकाय