Legal Rights : क्या कोई पुलिसवाला आपको थप्पड़ मार सकता है? जानिए- क्या हैं आपके अधिकार?

Legal Rights : देश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की तैनाती की जाती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। लेकिन कई बार पुलिस द्वारा वसूली, बदतमीजी और मारपीट किए जाने के भी मामले सामने आते हैं। ऐसे वीडियो आपने अक्सर देखे होंगे.

जिनमें पुलिसकर्मी अपना आपा खोकर किसी शख्स को कई थप्पड़ मारते हुए दिखते हैं। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कानून है की नहीं? ताकि ऐसे पुलिस वालों पर करवाई हो सके। तो आइए इससे जुड़े कानून जानते हैं।

कहां होगी सुनवाई?

सड़क, पुलिस स्टेशन या किसी बाजार में अगर पुलिसकर्मी आपको किसी चीज की वजह से रोकते हैं तो इस दौरान वो हिंसक नहीं हो सकते हैं। बशर्ते आप कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन, भागने की कोशिश, हिंसक विरोध प्रदर्शन ना कर रहे हों, लेकिन अगर बिना वजह पुलिस आपके ऊपर हाथ उठाती है तो आप इसकी शिकायत आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जा के कर सकते हैं।

अब यह भी सोचने वाली बात हो सकती है कि पुलिस अपने ही साथ वालों पर करवाई कैसे करेगी। तो आप एसपी, या डीसीपी के दफ्तर में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत किया जा सकता है।

जब आप एसपी या किसी बड़े पुलिस अधिकारी के दफ्तर में शिकायत करने जाएं तो आप हाथापाई के अलावा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखने की भी शिकायत करें। ऐसे में धारा 166ए के तहत कैस दर्ज करने से इंकार करने पर उक्त पुलिस को जेल तक हो सकती है।

वहीं, सेक्शन 46 के तहत कोई पुलिस वाला आपको थपड़ नहीं मार सकता है। वहीं आर्टिकल 21 के तहत आपको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, ऐसे में कोई भी आपको बेवजह नहीं मार सकता है और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।