Indian Railway : रेलवे प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी खींचने पर होगी जेल, जानें- रेलवे का नया नियम….

Indian Railway :आज स्मार्टफोन का युग है। स्मार्टफोन के बिना लोगों का एक दिन भी रहना मुश्किल सा लगता है। यूं कहे कि स्मार्टफोन का नशा बच्चा, बूढ़ा और जवान हर किसी पर हावी है। वहीं युवा वर्गों में फोन के कैमरे से सेल्फी लेना शौक सा बन गया है। वह अप

ने हर यादों को मोबाइल के कमरे में सेल्फी के माध्यम से कैद कर लेना चाहते हैं। लेकिन यदि आप रेलवे प्लेटफार्म या आप पटरी के किनारे सेल्फी लेते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे ने इसको लेकर एक सख्त नियम बनाया है। इसके तहत आर्थिक जुर्माना के साथ-साथ 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। आईए रेलवे के इस नियम को जानते हैं।

इस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 में जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने वालों को सजा का प्रावधान है। रेलवे ट्रैक या रेलवे प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेना एक अपराध है। इस नियम के तहत सेल्फी लेते पकड़े गए यात्रियों पर 1000 का जुर्माना लगाया जाता है।

इसके अलावा सेल्फी लेने वाले यात्रियों को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। यह नियम यात्रियों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाया गया है, ताकि सेल्फी लेते समय यात्री किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए।

यात्रियों से रेलवे का अपील

रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को अपील किया जाता है कि रेलवे पटरी अथवा प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी ना लें। यात्रियों को सचेत करने के लिए रेलवे विज्ञापन भी जारी करता है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी यात्रियों को या ना करने की सलाह दी जाती है। दरअसल लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा करने पर आपको जमाने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है।