Deputy CM Power : कौन बन सकता है उपमुख्यमंत्री? कितनी होती है पावर और सैलरी, जानिए-

Deputy CM Power : इस साल 2023 में बीजेपी ने तीन राज्यों की 230 में से 163 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर काफी असमंजस के बाद डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया। इसके बाद दो उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) बनाये गये। इनमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम शामिल है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डिप्टी सीएम कैसे बनते हैं? कौन चुनता है और उनके पास कितनी पॉवर है? तो आइए आज जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।

इनके निर्देश पर बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत डिप्टी सीएम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जब किसी राज्य में सरकार बनती है तो राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद उस मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल राज्य के डिप्टी सीएम की नियुक्ति करते हैं। आज यानी 11 दिसंबर को डॉ. मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि उनकी सिफारिश पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

वेतन और भत्ते कैबिनेट मंत्री के बराबर

राज्य में मुख्यमंत्री पद के बाद डिप्टी सीएम का पद भी काफी अहम एक्समाना जाता है। उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। समान कर मुक्त वेतन एवं अन्य भत्ते दिये जाते हैं। इसके साथ ही वह सरकार में अन्य विभाग भी संभाल सकते हैं। उप मुख्यमंत्री होने के नाते देखा गया है कि मुख्यमंत्री अक्सर उन्हें बड़े विभाग सौंप देते हैं।

1946 में बिहार में पहली बार बनाए गए थे उपमुख्यमंत्री

कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिन्हा भारत के किसी भी राज्य के डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले पहले नेता थे। साल 1946 में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम का पद संभाला। 1957 में अपनी मृत्यु तक वे 11 वर्षों तक इस पद पर रहे। वर्तमान में देश के कई राज्यों में डिप्टी सीएम का पद जारी है।