Lease : क्या 99 साल की लीज खत्म होने के बाद छोड़ना पड़ेगा फ्लैट? जानें- क्या है नियम…

Lease : आज के समय में कोई व्यक्ति जमीन खरीद कर अपने सपनों का घर बनाता है तो कोई व्यक्ति है जो फ्लैट खरीदते है। फ्लैट या जमीन खरीदने का एक तरीका और होता है और वो है लीज पर लेना। अगर आप भी अपने सपनों का घर लीज पर खरीदने के बारे में सोच रहे है तो आपको एक बार फिर से इस पर विचार कर लेना चाहिए।

अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वहां पर दो तरीके से घर की बिक्री होती है जिसमें एक तो परमानेंट मालिकाना हक दिया जाता है और दूसरा 99 साल की लीज पर आपको घर दिया जाता है। इस तरीके से दो तरह से अभी प्रॉपर्टी की डील की जाती है एक तो वह फ्रीहोल्ड होती है और दूसरी लीजहोल्ड होती है।

क्या होती है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी?

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वह होती है जिसे एक बार खरीदने पर उस प्रॉपर्टी पर पूरा हक उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले व्यक्ति का हो जाता है। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी पर उसके मालिक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है।

क्या होती है लीजहोल्ड प्रॉपर्टी?

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी वह होती है जिसमें एक व्यक्ति को तय समय या किसी शर्त पर प्रॉपर्टी का हक दिया जाता है। वैसे तो लीज 99 साल के लिए होती है, लेकिन कुछ शहरों में यह 10 से 50 साल के लिए भी होती है।

क्या कहता है नियम?

अगर लीज की अवधि समाप्त होने से पहले मकान या टावर गिर जाए तो जितने गज या जमीन पर उस मकान या टावर का निर्माण हुआ है, उसे सभी फ्लैट मालिकों में वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर बराबर हिस्सों में बाँट दिया जाता है।

फ्रीहोल्ड में बदलने का नियम :

लेकिन अगर आप लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं।

  • इसमें पहला ऑप्शन है कि कई बार प्रॉपर्टी का बिल्डर उस प्रॉपर्टी को बीच-बीच में फ्री होल्ड पर बदलने का ऑप्शन देता है। ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसके पास संपत्ति का मालिकाना हक हो।
  • दूसरा विकल्प यह होता है कि जिस राज्य में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस राज्य की सरकार उस लीज होल्ड पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने का ऑप्शन फ्लैट मालिकों को देती है।