Saturday, July 27, 2024
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Property Document : अगर जमीन के कागजात खो जाएं तो क्या करें? कैसे मिलेगा डुप्लीकेट डॉक्युमेंट….

Property Document Lost : अगर आपके पास कोई जमीन ज्यादा है या फिर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात पर आपके पास जरूर होने चाहिए। आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की अहमियत भी जरूर पता होगी।कई लोग हैं जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखने के लिए बैंक के लॉकर की सहायता लेते हैं।

इन दस्तावेजों के आधार पर ही यह साबित होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अगर आपके पास ही है डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं? मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो गए हैं तो आप क्या करोगे?

अगर आपका प्रॉपर्टी के कागजात खो गए हैं तो यह आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। कागजात खो जाने पर आप ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं ना ही उस पर लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको परेशान ना होते हुए ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और नीचे बताए गए कदम उठाकर आप डुप्लीकेट कागजात निकलवा सकते हैं।

  1. FIR फाइल करें : जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो गए हैं तो आपको तुरंत ही घबरा बिना पुलिस थाने में जाकर इसकी FIR करवानी चाहिए। इसमें आपको प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो गए या इधर-उधर रखकर भूल जाने का कारण बताना होगा। FIR की एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी होगी।
  2. अख़बार में नोटिस छपवाएं : इसके बाद आपको प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाने की खबर या नोटिस अखबार में छपवाना होगा। इस नोटिस में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी। अगले 15 दिन तक इंतजार करें क्योंकि हो सकता है कि कागजात किसी को मिले हों तो वह आपको लौटा सकता है। ध्यान रखें कि यह नोटिस अंग्रेजी अखबार और रीजनल अखबार दोनों में छपना चाहिए।
  3. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट : अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते है तो आपको रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते है। इसके लिए आपको थाने में की गई FIR की कॉपी और अख़बार का नोटिस की कतरन देनी होगी। इसके बाद RWA एक मीटिंग बुलाकर कागजातों की जांच करेगा और घटना सही पाए जाने पर शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगा।
  4. कानूनी रास्ता अपनाये : प्रॉपर्टी के कागज के लिए स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवाएं जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी। इसमें गुम हुए कागजात, एफआईआर और अखबार के नोटिस का जिक्र होना चाहिए। इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा, नोटरी से पास कराना होगा और इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा।
  5. डुप्लीकेट प्रॉपर्टी के कागजात लें : इन सभी कामों को करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी, अखबार में दिया गया विज्ञापन, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी आदि से अटेस्टेड अंटरटेकिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा। इसके लिए आपसे कुछ शुल्क लिया जायेगा और आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दी जाएगी।

Durga Partap

दुर्गा प्रताप पिछले 1 सालों से बतौर Editor में के रूप में thebegusarai.in से जुड़े। इन्हें बिजनेस, ऑटोमोबाइल्स और खेल जगत से जुड़ी खबरे को गहराई से लिखने में काफी दिलचस्पी है। पिछले 5 साल से वह कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगातार योगदान देते रहे हैं। दुर्गा ने MDSU से BCA की पढ़ाई पूरी की है।