कटे-फटे, गले नोट को बैंक में बदलवाने के लिए क्या है नियम – जान लीजिए RBI के नियम….

डेस्क : इस महंगाई के जमाने में हर कोई पैसों को लेकर चिंतित रहता है। ऐसे में यदि आपका पैसा यानी नोट फट-कट जाए या फिर गलती से जल जाए तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में लोग डर जाते हैं। दरअसल मार्केट में ऐसे नोट लेने से दुकानदार साफ इंकार कर देता है। आज हम जानेंगे कि आप अपने कटे फटे नोट को कैसे बदलेंगे। RBI के गाइडलाइंस में यह अंकित है कि कोई भी बैंक आपके नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।

कटे-फटे नोट को कैसे बदलें

अगर आपके नोट जले हुए या कटे-फटे हैं तो आप उन्हें अपने नजदीकी बैंक में नहीं बदलवा सकते। इसके लिए आपको आरबीआई के पास जाना होगा। आरबीआई आपके नोटों की जांच करने के बाद खुद तय करता है कि नोट खुद जले हुए हैं या फटे हैं या गलती से आपके पास आ गए हैं। जिसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे।

एक बार में कितने नोट बदलें जा सकते हैं?

अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं तो हम आपको बता दें कि आप एक बार में 20 नोट बदलवा सकते हैं। जिसकी कीमत 5 हजार रुपये तक हो सकती है। अगर आप इससे ज्यादा नोट बदलना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया अलग है और इसके लिए आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या नकली नोट बदले जा सकते हैं?

अगर आपके पास गलती से नकली नोट आ गया है और आप उसे आरबीआई से बदलवाना चाहते हैं तो कृपया ध्यान दें कि ऐसी स्थिति में आप आरबीआई से नोट नहीं बदलवा सकते। आरबीआई में नकली नोट बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह आप आरबीआई के पास जाकर कटे-फटे या जले हुए नोट बदल सकते हैं लेकिन नकली नोट नहीं।