1 जनवरी 2024 से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जानें- कैसे पड़ेगा आपके जेब पर सीधा असर..

1 Jaunary Change Rules: नया साल यानी 2024 का आगाज हो रहा है. ऐसे में आर्थिक क्षेत्र में कुछ नए बदलाव का संकेत मिल रहा है. जिससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप इस माह के अंत तक अपने इन जरूरी काम को पूरा कर लें.

जिसमें खास कर डीमैट और म्युचुअल फंड का नॉमिनेशन और आईटीआर 31 दिसंबर से पहले ही आपको भर लेना होगा. क्योंकि कंपनियां बंद पड़ी यूपीआई को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कामना अनिवार्य कर चुकी हैं.

आईटीआर न दाखिल करने पर देना होगा जुर्माना ?

वहीं वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 को तय की गई है. आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत जो व्यक्ति इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करता है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और देर से आरटीआई फाइल करने वाले लोगों को ₹5000 का एक्स्ट्रा जुर्माना देना होगा.

बैंक लॉकर को लेकर भी कड़ा नियम

बता दें कि, आरबीआई के मुताबिक संशोधन बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की समय सीमा भी 31 दिसंबर 2023 को तय की गई है. यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा और आरबीआई इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2023 के अंतिम तिथि के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए फेज में रिनुअल प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दिया है.