PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana : लोन बकाया रहने पर रुक जाएगी किस्त? किसानों के लिए बड़ा अपडेट

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PM Kisan Yojana : किसानों को पैसे की मदद देने के लिए केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6000 रुपए देती है। इसकी 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का इस्तेमाल करके खेती के लिए लोन लेना आम बात है। लेकिन किसान अक्सर सोचते हैं कि अगर वे समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं तो क्या बैंक उनकी PM किसान योजना की किस्तें रोक सकते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के एक मामले ने इस सवाल का साफ जवाब दिया है।

यह है जवाब

नीलगिरी के किसान के. भोजराज को PM किसान योजना के तहत उनके अकाउंट में 16000 मिले। लेकिन वह एक कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया लोन नहीं चुका पाए। बैंक ने सरकारी स्कीम के पैसे रोक लिए। किसान ने इसे गलत मानते हुए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में शिकायत की।

सुनवाई के बाद कमीशन ने एक अहम फैसला सुनाया जो देश भर के किसानों के लिए एक मिसाल बन सकता है। कमीशन ने कहा कि बैंक के पास PM किसान योजना के पैसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह पैसा सीधे केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए भेजती है और इसे किसी कर्ज या रिकवरी से नहीं जोड़ा जा सकता।

कमीशन ने लगाया जुर्माना

कमीशन ने बैंक को किसान के अकाउंट में तुरंत 16000 रुपए जारी करने का आदेश दिया। इसके अलावा किसान को बेवजह परेशानी देने के लिए बैंक पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले से यह साफ है कि किसान का कोई भी बैंक लोन PM किसान की किस्त रोकने का आधार नहीं हो सकता। यह रकम किसान का अधिकार है और बैंक इसे जब्त नहीं कर सकते।

इन वजहों से PM Kisan Yojana का रुक सकता है पैसा

PM किसान की किस्तें कुछ वजहों से रोकी जा सकती हैं, जैसे e-KYC का पालन न करना, बैंक अकाउंट का आधार से लिंक न होना, जमीन के रिकॉर्ड अपडेट न होना, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा न होना, लेकिन सिर्फ लोन चुकाने की वजह से किस्तें रोकना नियमों के खिलाफ है। इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है और उनके अधिकार और मजबूत हुए हैं।

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