Pan-Aadhar linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2025 है. यह तारीख सिर्फ पैन-आधार लिंक करने की ही नहीं बल्कि अपने पैन को बेकार होने से बचाने की भी है. 1 जनवरी, 2026 से जो पैन कार्ड लिंक नहीं होंगे वो निष्क्रिय कर दिए जाएगें. इससे आपके सारे बड़े वित्तीय लेनदेन, इनकम टैक्स फाइलिंग रुक सकती है. आयकर विभाग के अनुसार समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर लंबे समय तक असुविधा झेलनी पड़ सकती है.
Pan-Aadhar linking: कैसे करें लिंक
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए लिंक करने के लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.
-सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
-क्विक लिंक्स में आधार लिंक करें सेलेक्ट करें
–सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
-लिंक आधार ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करें और पहले की तरह अपना डिटेल दर्ज करें
-एक पॉप विंडो ओपन होगा जहां लिखा होगा आपका भुगतान वेरिफाई हो चुका है. जारी रखें पर क्लिक करें.
-आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें
-सारे डिटेल की जांच कर आधार कार्ड को वेरिफाई करने के लिए सबमिट करें
-लिंक आधार पर क्लिक कर 6 डिजिट ओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें.
-आपका पैन-आधार लिंक हो चुका है.
क्विक लिंक्स में आधार लिंक करें सेलेक्ट करें
-अपना आधार नंबर-पैन नंबर और आधार कार्ड पर लिखे अनुसार नाम दर्ज कर सबमिट करें.
-अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी दर्ज करें और बताए अनुसार 1000 रुपए का भुगतान करें
-पेमेंट हो जाने पर वापस से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
Pan-Aadhar linking: क्या होगी परेशानी
अगर आपका पैन और आधार कार्ड 1 जनवरी 2026 से पहले लिंक नहीं होता है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
-आईटीआर फाइल करने में दिक्कत.
-अधिक टीडीएस या टीसीएस का भुगतान
-बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा
-क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा
-50000 से अधिक नकद नहीं कर सकते जमा
-10000 से अधिक के बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होंगे
-केवाईसी संबंधी प्रतिबंध और अन्य परेशानी
-म्यूचुअल फंड और स्टॉकब्रोकर से सेवाएं बंद
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