अगर ATM से निकल जाएं कटे-फटे नोट तो न हो परेशान! आसानी से ऐसे करें एक्सचेंज….

डेस्क : आज के समय में हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए UPI का इस्तेमाल करने लगा है। लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीदने के लिए नकदी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को एटीएम से पैसे निकालने में आसानी होती है।

लेकिन कई बार एटीएम से फटे हुए नोट निकल आते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? चिंता करने की कोई बात नहीं है। आरबीआई ने फटे नोटों को बदलने का नियम बनाया है। तो आइये जानते हैं इसके बारे में।

बैंक बदलेगा नोट

आरबीआई का कहना है कि अगर आपको एटीएम से कटे-फटे नोट मिलते हैं तो आप आसानी से बैंक जाकर उसे बदल सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि सभी बैंक, चाहे सरकारी हों या निजी, अपनी शाखाओं में कटे-फटे या गंदे नोट बिना किसी परेशानी के बदलते हैं। अगर बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइंस?

अप्रैल 2017 में आरबीआई ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक अपनी करेंसी बदलने से इनकार नहीं कर सकते। एटीएम से निकाले गए फटे नोट को उस बैंक में ले जाएं जिससे एटीएम जुड़ा हुआ है। वहां जाने के बाद आपको एक आवेदन पत्र में पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं उसका नाम बताना होगा।

आगे क्या करने की जरूरत है?

आवेदन के साथ एटीएम से जारी पर्ची की प्रति भी संलग्न करनी होगी। यदि पर्ची जारी नहीं हुई है तो मोबाइल पर प्राप्त लेनदेन विवरण की जानकारी देनी होगी। इन जानकारियों से आप आसानी से कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।