ITR Refund delays : इनकम टैक्स रिटर्न का लाखों टैक्स पैयर्स इंतजार कर रहे हैं. आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी. ज्यादातर टैक्स अधिकारियों ने रिफंड प्रोसेस कर दिए हैं लेकिन कई मामलों में ये अब तक पेडिंग है और अभी कुछ और वक्त लग सकता है. देरी के कुछ आम कारण हैं जो आपको जानने चाहिए हैं और देरी होने पर अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर आप भी अपने रिफंड के इंतजार में है तो ये खबर आपके लिए हैं.
कितना वक्त में मिलता है रिफंड
आईटीआर सबमिट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर रिफंड प्रोसेस करना शुरु करता है. अमूमन रिफंड टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में 4 से 5 हफ्तों के भीतर क्रेडिट हो जाता है. अगर वैरिफिकेशन में कोई दिक्कत हो, बैंक डिटेल गलत हो,डेटा में गलती हो तो रिफंड प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है.
टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड तब ही प्रोसेस करना शुरु करता है जब आप अपना रिटर्न ई-वेरिफाई करते हैं. अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से प्री-वैलिडेटेड है तो रिफंड जल्दी मिल सकता है. अगर 4-5 हफ्तों में आपका रिफंड नहीं आया है तो अपना आईटीआर किसी भी गड़बड़ी के लिए चेक करें और आईटी विभाग से नोटिफिकेशन के लिए अपना ईमेल देखें.
कैसे चेक कर सकते हैं ITR Refund Status
- अपना आईटीआर रिफंड चेक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं
- – eportal.incometax.gov.in पर जाएं
- – अपनी यूजर आइडी और पासवर्ड से लॉगिन करें
- – E-file टैब चुनें
- – फिर Income Tax Returns पर क्लिक करें
- – इसके बाद View Filed Returns चुनें
- – आपके सभी मौजूदा और पिछले रिटरन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा
- – रिफंड डिटेल्स देखने के लिए ‘view details’ पर क्लिक करें.
ITR रिफंड में देरी के मुख्य कारण
- – बैंक अकाउंट की जानकारी गलत होना
- -गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड
- -आधार-पैन लिकिंग में समस्या
- -गलत क्लेम या जानकारी
- -रिफंड प्रोसेसिंग का समय
- -बेमेल जानकारी
- -हमेशा बैंक डिटेल्स दोबारा चेक करें और पोर्टल पर प्री-वैलिडेट करें.


