Pension Rule : महिला कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात- अब उनके बच्चों को मिलेगी ये सुविधा…..

New Pension Rule : सरकार द्वारा अब महिला कर्मचारियों के हित के लिए एक फैसला लिया गया है जिसे सुनकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा।केंद्र सरकार की तरफ से नए साल के दूसरे दिन इस बात की जानकारी दी गई है।

इस बारे में सरकार ने कहा है कि जिन महिला कर्मचारियों के वैवाहिक संबंध में विवाद चल रहा है, वह पेंशन के लिए अपने पति की जगह अपने एक बच्चे या बच्चों को नॉमिनेट कर सकती हैं। आपको बता दें केंद्र सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 2021 के नियम 50 में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन दी जाती है।

पहले ऐसे थे नियम

सरकार द्वारा इस नियम में 2 जनवरी को बदलाव किया गया है लेकिन इससे पहला नियम यह था कि अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पेंशन उसके पति या पत्नी को दी जाएगी।

लेकिन बच्चों या परिवार का अन्य सदस्य को पेंशन तभी मिल सकती है जब पति-पत्नी दोनों की ही मृत्यु हो गई हो। इसके अलावा अगर सरकार ने कानूनी रूप से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है तो बच्चों को पेंशन मिल सकती थी।

डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने क्या कहा

लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इस नियम को बदल दिया है। इसका मतलब कि अब महिला कर्मचारी अपने पति की जगह पेंशन के लिए अपने बच्चों का नाम भी नॉमिनेट कर सकती है। DPPW के सेक्रेटरी वी श्रीनिवासन ने बताया है कि, ‘यह संशोधन उन सभी मामलों में किया गया है, जहां महिला कर्मचारी ने तलाक की याचिका दायर की है या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के मामले दर्ज किए गए है।

एक पात्र बच्चे को महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन के वितरण की अनुमति देता है।’ पेंशन के नियम में बदलाव होने के कारण महिला कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। इस नियम के जरिए जिन महिलाओं की शादी विवाद में है या जिनके पारिवारिक संबंध सही नहीं चल रहे हैं उनको काफी सहूलियत मिलेगी।