Banking Rule : क्या बंद पड़े अकाउंट से भी पैसे निकाल सकते हैं? जानें- क्या है तरीका…..

Banking Rule : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने सभी बैंकों के खाते को ऑपरेट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार अकाउंट से पैसे निकाले और जमा किए जाते हैं। मगर यदि कोई खाताधारक का 10 साल तक अपने खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता तो उनके खाते में जमा पैसे को अनक्लेम्ड (Unclaimed) राशि मान ली जाती है। जिसके बाद इन पैसों को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर देता है।

कब होता है अकाउंट इनएक्टिव

यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 साल तक अपने खाते से ट्रांजैक्शन नहीं करता है उस स्थिति में उसका खाता इनएक्टिव हो जाता है। यह खाता FD,RD, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी प्रकार का अकाउंट हो यदि सालों तक ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उसमें जमा की हुई राशि को अनक्लेमेड (Unclaimed) राशि घोषित कर दी जाती है।

क्या आप इनएक्टिव अकाउंट में जमा पैसे को क्लेम कर सकते हैं? बहुत बार आपने देखा होगा कि ज्यादातर ऐसे अकाउंट उन खाताधारकों की होती है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। बादमें उनके परिवार वाले पैसे के लिए क्लेम करते हैं। यदि ऐसे खाते में नॉमिनी (Nominee) का नाम दर्ज है तो आसानी से पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं।

नॉमिनी ना होने की स्थिती में क्या करें

नॉमिनी ना होने की स्थिती में आप उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (Succession Certificate) दिखाकर पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। बैंक के द्वारा पैसे क्लेम करने वाले व्यक्ती का बैकग्राउंड चेक होता है। उसके बाद खाता धारक के वसीयत की जांच होती है। जांच पड़ताल के बाद पैसे क्लेम करने वाले व्यक्ती को पैसा दे दिया जाता है।