Deaf Bank Account : अपने बैंक अकाउंट को हमेशा रखे एक्टिवेट, नहीं तो होगा भारी नुकसान! जानें – विस्तार से….
Deaf Bank Account : यदि आपने भी अपने बैंक अकाउंट में लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं की है तो सतर्क हो जाइए। दरअसल आरा जिले के चार लाख बैंक अकाउंट डेफ खाते हो गए हैं। जिनमें लगभग 300 करोड रुपए की राशि पड़ी है। इन चार लाख डेफ खाते में 20 साल के अंतराल में इतनी रकम फंसी पड़ी है।
दरअसल नियमों के अनुसार ऐसे बैंक खाता जिनमे 10 सालों तक कोई लेनदेन नहीं किया गया है। उन्हें डेफ खाता मान लिया जाता है और उनकी राशि को रिजर्व बैंक आफ इंडिया को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि किसी उपभोक्ता ने लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो बैंक उसके अकाउंट में पड़े पैसे को एक प्रकार से ब्लॉक कर देता है। जिससे निकालने के लिए आपको काफी लंबी प्रक्रिया करना पड़ती है।
दरअसल ऐसे मामले किसी की मृत्यु हो जाने पर या हस्ताक्षर भूल जाने, फोटो ना मिलने के कारण ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिसके बाद यदि आप 10 साल तक अपने खाते में कोई लेनदेन नहीं करते हैं तो 10 साल बाद वह सारा रुपया आरबीआई में चला जाता है। उसके बाद आपको एक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने इस राशि को वापस निकलवाना पड़ता है।
जानिए क्या होता है डेफ खाता
दरअसल 10 साल से अधिक समय तक यदि खातों में लेनदेन नहीं किया जाता है तो उन खातों को डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी की डेफ खाता कहा जाता है। इन डेफ खातों में जो पैसा 10 साल से अनक्लेमड है उसे फंड में डाल दिया जाता है। यदि 10 साल के बाद कोई परिवार का आदमी या खुद खाता धारक क्लेम करता है तो उसका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है।
डेफ खाता की प्रक्रिया में सबसे पहले 2 साल तक यदि ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो उस खाते को इनएक्टिव कर दिया जाता है। वहीं यदि 10 साल तक भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो फिर उसे डेफ खाते में डाल दिया जाता है।
हाल ही में एक ऐसा मामला आरा शहर के गोला मोहल्ला के राजकुमार का सामने आया है। जिन्होंने साल 2000 में केनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया था। परंतु उनको अपना अकाउंट नंबर भी मालूम नहीं है तथा उनके बैंक में करीब 17000 रुपए फंसा पड़ा है। इस समय वह बैंक के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं।
इस मुद्दे पर पंजाब नेशनल बैंक के लीड आईडीएम राजेश चौधरी ने बताया कि यदि किसी का डेफ अकाउंट में पैसा फंसा है तो उस पर उसके परिवार वाले भी क्लेम कर सकते हैं इसके लिए आपको बैंक में जाकर केवाईसी पूरा करना होगा। तब आरबीआई आपको वह सारा पैसा लौटा देगी।