बिहार में अब 7 साल से कम सजा वाले अपराध में इन लोगों पर नहीं होगी FIR..

New guidelines of Bihar Police : बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिमसे बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज न करने का फैसला लिया है. नई गाइडलाइन्स में बताया गया है कि 7 साल से कम की सजा वाले जुर्म में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर अब FIR दर्ज नहीं होगी. दरअसल, बिहार पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनमें ये निर्देश दिए गए हैं.

बता दे की अब इन मामलों में सिर्फ पुलिस स्टेशन की डायरी में जानकारी दर्ज की जाएगी. जघन्य अपराधों जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उन्हीं में FIR दर्ज होगी. इस आदेश को जारी करने के पीछे मकसद किशोर न्याय अधिनियम का सही ढंग से पालन करवाना है.

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, बिहार पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गिरफ्तार नहीं करेगी या जेल नहीं भेजेगी. ऐसे मामलों में बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पेश किया जाएगा, जो उनके मामले की सुनवाई करेगा.

नई गाइडलाइन्स में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को गिरफ्तार करते समय उनके माता-पिता को सूचित किया जाए, इसके साथ ही बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया जाए. पुलिस को बच्चों से पूछताछ करने से पहले उनके वकील से सलाह करने का भी निर्देश दिया गया है. साथ ही पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को किसी भी तरह की उत्पीड़न का सामना न करना पड़े.

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