Begusarai News : एक्जीक्यूशन वाद की सुनवाई के दौरान एडीजे तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने डीएम तुषार सिंगला (DM Tushar Singla) और एसपी मनीष कुमार (SP Manish Kumar) से न्यायालय की अवमानना को लेकर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो फाइल को अवमानना की कार्रवाई के लिए पटना उच्च न्यायालय भेजा जाएगा। यह आदेश 14 अक्टूबर को पारित किया गया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के हंडालपुर गांव निवासी मनीष कुमार से जुड़ा है, जिनके पिता गणेश महतो की मौत पुलिस जीप की चपेट में आने से हुई थी। इस मामले में वादी ने क्लेम वाद दायर किया था, जिस पर अदालत ने 11 लाख 60 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश के बावजूद मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया। आदेश के अनुपालन न होने पर मनीष कुमार ने एक्जीक्यूशन वाद संख्या 1/2024 दायर किया। इसी वाद की सुनवाई के दौरान एडीजे तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने डीएम और एसपी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।