Indian Oil Corporation Limited की बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा तथा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति को लेकर सदर अनुमंडल प्रशासन ने निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी है। सदर एसडीओ अनिल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पहले 23 फरवरी तक लागू निषेधाज्ञा को अब 6 मार्च की सुबह 6 बजे तक प्रभावी कर दिया गया है।
यह निषेधाज्ञा बरौनी रिफाइनरी के गेट संख्या 3D, 4A, 01B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के आसपास 500 गज की परिधि में लागू रहेगी। प्रशासन के अनुसार, रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से सूचना दी गई है कि विस्तार परियोजना BR-09 के अंतर्गत कार्यरत कुछ संविदा मजदूर रिफाइनरी गेटों के समक्ष आंदोलन की योजना बना रहे हैं।
एसडीओ ने कहा कि बरौनी रिफाइनरी एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है। इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न केवल जिले बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, शस्त्र अथवा किसी भी प्रकार के अग्नेयास्त्र के साथ क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही 500 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस या पिकेटिंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। किसी मान्यता प्राप्त यूनियन को अपनी मांगें रखने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
अनुमंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि-सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, संबंधित थाना प्रभारियों एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।


