बेगूसराय डीएम तुषार सिंघला की अध्यक्षता में गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारूप प्रकाशन और दावा-आपत्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 01 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर दिया गया है। दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक निर्धारित है। इस दौरान पात्र नागरिक, नाम जुड़वाने, विलोपन या संशोधन के लिए ERO, AERO या BLO को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं।
दावा-आपत्ति अवधि में बेगूसराय के सभी 18 अंचल-सह-प्रखंड कार्यालयों और 5 नगर परिषद/नगर निगम में विशेष कैंप लगाए गए हैं, जो सोमवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे।
जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है या जो 01 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे प्रपत्र-6 और घोषणा पत्र (Annexure D) के साथ आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिहार में नाम स्थानांतरित कराने के इच्छुक मतदाता प्रपत्र-8 के साथ आवेदन दे सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि किसी भी BLA द्वारा दावा-आपत्ति दर्ज कराने पर घोषणा पत्र देना अनिवार्य है और एक दिन में एक BLA अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकता है। दावा-आपत्ति अवधि में सभी ERO राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक बैठक करेंगे और उन्हें Form 9, 10, 11, 11A, 11B उपलब्ध कराएंगे, जिनमें नाम जोड़ने, हटाने, सुधार और स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों की सूची होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि बेगूसराय के सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों — 141-चेरिया बरियारपुर, 142-बछबाड़ा, 143-तेघड़ा, 144-मटिहानी, 145-साहेबपुरकमाल, 146-बेगूसराय और 147-बखरी (अ.जा.) — में प्रथम साप्ताहिक बैठकें पूरी कर ली गई हैं और संबंधित प्रपत्र राजनीतिक दलों को हस्तगत करा दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्राप्त दावा-आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। साथ ही आमजनों और राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने में सहयोग करें और किसी भी भ्रामक सूचना से सावधान रहें। किसी भी जानकारी के लिए अपने प्रखंड, अनुमंडल या जिला निर्वाचन शाखा से संपर्क किया जा सकता है।