Begusarai News : पश्चिम एशिया के देशों में जारी युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को जिलेभर में गैस एजेंसियों की व्यापक जांच अभियान चलाया। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देश पर 68 गैस एजेंसियों की सघन जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था।
प्रत्येक टीम में एक वरीय दंडाधिकारी/पदाधिकारी तथा एक पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया था। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों ने 16 मार्च को अपने-अपने क्षेत्र की गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। इस अभियान में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी (सदर, तेघड़ा, बलिया, बखरी और मंझौल), विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सहित कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्धारित प्रपत्र के आधार पर गैस एजेंसियों की जांच की। इसमें शोरूम पर मूल्य सूची, कार्य समय और स्टॉक की स्थिति का प्रदर्शन, डिलीवरी कर्मियों के पास वजन मापने वाला स्केल, उपभोक्ता के सामने सिलेंडर का वजन और लीकेज जांच, प्रतिष्ठान पर फर्स्ट एड बॉक्स, शिकायत पुस्तिका तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच की गई। साथ ही यह भी देखा गया कि डिलीवरी कर्मी वर्दी और पहचान पत्र के साथ कार्य कर रहे हैं या नहीं।
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सीधे फीडबैक भी लिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं ली जा रही है और होम डिलीवरी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें निर्धारित रिबेट दिया जा रहा है।
इसी क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पीछे स्थित एक संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान श्रवण कुमार के आवास से अवैध रूप से रखे गए 11 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहां गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और सिलेंडरों को जब्त कर लिया।
इस मामले में श्रवण कुमार के विरुद्ध स्थानीय थाने में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी एक आवश्यक वस्तु है और इसका दुरुपयोग जन-जीवन व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध गैस रिफिलिंग, निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलना, कम वजन का सिलेंडर देना, बिना प्राधिकरण के खाली सिलेंडर, वाल्व या रेगुलेटर की बिक्री तथा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-7 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए गोदामों पर अनावश्यक कतार में न लगना पड़े और बुकिंग के अनुसार उन्हें घर पर ही सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। गैस की कालाबाजारी या किसी भी अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल जिला कंट्रोल रूम के नंबर 06243-450626 पर जानकारी दें, ताकि दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।


