Begusarai News : बेगूसराय से इंसाफ़ की देरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वीरपुर थाना क्षेत्र के सहुरी निवासी रिटायर्ड शिक्षक रविंद्र कुमार सिंह, जिनकी उम्र अब 80 साल हो चुकी है, को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सबा आलम की अदालत ने 10 साल की सश्रम कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 18 अगस्त 1992 का है। उस समय रविंद्र सिंह 41 साल के थे। घटना को लेकर उनके बेटे अशोक कुमार (उस वक्त उम्र करीब 12 साल) ने बताया कि रास्ता मांगने को लेकर विवाद हुआ था। गाली-गलौज और धक्का-मुक्की के दौरान रामाशीष नामक व्यक्ति ट्रांसफार्मर पर गिर गया। इसके बाद मामला थाने पहुंचा और आरोप लगाकर उनके पिता को फर्जी केस में फंसा दिया गया।
अशोक कुमार के अनुसार, मामले में कई लोग बेल पर बाहर आ गए, कुछ ने समझौता कर लिया और गवाही भी ठीक से नहीं हुई। यहां तक कि जांच अधिकारी भी कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। परिवार को लगा था कि केस खत्म हो चुका है। लेकिन 33 साल बाद आया अदालत का फैसला परिवार को चौंका दिया।
परिजन बताते हैं कि रिटायर्ड शिक्षक रविंद्र सिंह अब चलने-फिरने की हालत में भी नहीं हैं। वे लाठी के सहारे मंदिर जाते थे और भजन-कीर्तन में समय बिताते थे। परिजनों का कहना है कि श्मशान की तैयारी की उम्र में उन्हें जेल भेजना न्याय व्यवस्था की बेशर्मी है।