बाइक-स्कूटी के पीछे बैठने वाली सवारियों के बदले नियम- जान लें परिवाहन विभाग के नए निर्देश

डेस्क : अगर आपके पास भी टू व्हीलर बाइक और स्कूटर है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार परिवहन विभाग ने इन चालकों के लिए एक आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, अब इन चालकों की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में लगातार हो रहे सड़क हादसे में मौत को लेकर विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है।

अब दो पहिया वाहन बाइक और स्कूटी पर बैठने वाली दोनों सवारी को हेलमेट पहनाना अनिवार्य करने की बात भी है। दरअसल, दो पहिया वाहन पर दो ही लोगों को बैठने की अनुमति होती है और दोनों को हेलमेट पहने रहना अनिवार्य है, लेकिन छोटे शहरों में अक्‍सर पुलिस भी इस पर ध्‍यान नहीं देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा।

आपको बता दे की परिवहन विभाग ने 2022 मार्च तक स्कूटी और बाइक चालकों को शत प्रतिशत हेलमेट पहनाने का लक्ष्य तय किया है। हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ समय-समय पर अभियान भी चलाया जा रहा है। मालूम हो की पिछले एक वर्ष में दोपहिया वाहन चालकों से जुर्माना मद में 19 करोड़ 71 लाख की वसूली हुई है। इसमें परिवहन पदाधिकारियों ने 31 लाख 38 हजार तो पुलिस ने 19 करोड़ 40 लाख की वसूली की है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बिहार के बड़े शहरों में हेलमेट पहनने वालों की संख्या घटी है, जबकि दूसरी तरफ बक्सर और गोपालगंज जैसे छोटे शहरों में इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के आधे से अधिक जिलों में हेलमेट पहनने वाले दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी) चालकों की संख्या में कमी आ गई है।