अब हेलमेट पहनने के बाद भी कट रहा ₹1,000 का चालान, जारी हुआ यह नया नियम….

Helmet Mistake : लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार और परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया जाता है। इसी के तहत पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक के कई नए नियम जोड़े गए है।

इसके अलावा नियम को सख्त बनाने के लिए भारी भरकम जुर्माना भी जोड़ दिया गया है। हालात यह हो गए हैं कि पहले ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने पर चालान काटती थी लेकिन अब हेलमेट पहनने के बाद भी चालान काट रही है।

दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में एक नए नियम को जोड़ा गया है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है।अगर साफ शब्दों में समझे तो अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन उसे सही तरह से नहीं पहना है तो आपका चालान कट सकता है। आइये आपको बताते हैं कि ट्रैफिक के इस नियम में सरकार ने क्या बदलाव किया है?

आप भी तो नहीं कर रहे है ये गलती

अधिकतर लोग ट्रैफिक पुलिस के डर से हेलमेट पहन तो लेते हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। इसका मतलब अगर आपने हेलमेट पहना है जो आधा सिर पर लटक रहा है या फिर उसका स्ट्रैप नहीं लगाया है तो हेलमेट पहनना और ना पहनना बराबर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्घटना के समय हेलमेट आपके सिर से निकलकर गिर सकता है या फिर सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे को भी घायल कर सकता है।

लग जायेगा ₹1000 का जुर्माना

इसी तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम (1988) में नए कानून को जोड़ा गया है। इसके तहत टू-व्हीलर चालकों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके अलावा अगर आपने डुप्लीकेट या बिना ISI मार्का वाला हेलमेट पहना है तो भी पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके साथ ही हेलमेट ना पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

ऐसे पहने हेलमेट

अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर आप पीलियन राइडर है तो भी हेलमेट लगाना जरूरी है। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्यु टू व्हीलर चलाने वालों की होती है।

इसलिए आपको सिर पर एकदम फिट बैठने वाला हेलमेट पहनना चाहिए। अपने से बड़ी या छोटी साइज का हेलमेट ना खरीदें। हेलमेट को पहनने के बाद उसके स्ट्रैप पर दिए गए लाॅक को लगाना न भूलें। ध्यान रहे कि आपका हेलमेट कहीं से भी टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए।