अगर Traffic Police ने जब्त कर लिया लाइसेंस तो कैसे मिलेगा वापस? यहाँ जानिए-

Traffic Police : देश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार यातायात नियम लागू करती है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाती है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें। हालाँकि, यह नियम लोगों के हित में बनाया गया है, ताकि वाहन चालक किसी भी बड़ी या छोटी दुर्घटना से बच सकें। लेकिन कई बार वाहन चालकों पर जुर्माना भी लग जाता है।

कई मामलों में तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाता है। हालांकि ड्राइवर इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि अब इसे वापस कैसे लाया जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक प्रक्रिया है तो आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं।

आमतौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने और ओवर स्पीडिंग करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। साथ ही चालान भी काटा गया। लाइसेंस जब्त होने के बाद लोगों को यह चिंता सताने लगती है कि इसे वापस कैसे हासिल किया जाए।ड्राइविंग लाइसेंस वापस पाने के लिए कई लोग दलालों की मदद लेते हैं, जो कई बार उन्हें धोखा दे देते हैं। ब्रोकर का इंतज़ार करने से बेहतर है कि औपचारिक प्रक्रिया अपनाई जाए।

अगर आपका भी लाइसेंस जब्त हो गया है तो आप कोर्ट में जाकर इसे हासिल कर सकते हैं, जब्ती के दौरान पुलिस आपको चकमा दे देती है। इसमें कोर्ट का पता और पेशी की तारीख लिखी होती है। आप अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं और लाइसेंस वापस ले सकते हैं। यहां आपका जुर्माना भी कम हो सकता है। अगर लाइसेंस निलंबित हो जाता है तो तीन महीने बाद आरटीओ से इसकी सुविधा मिल जाती है।