अब कबाड़ की गाड़ी से भी होगी कमाई, जानें – स्क्रैप पॉलिसी का फायदा….

अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपके पास 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल कार है तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिल्ली सरकार ने कबाड़ हो चुके वाहनों स्क्रैप बनाने को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है।

इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार ने बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले उनके नए गाड़ियों पर रोड टैक्स में 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया है कि परिवहन विभाग ने अब कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को स्क्रैप बनाने के लिए एक मसौदा भी तैयार कर लिया है। अब इसे सुझाव के लिए जल्द ही जनता के सामने पेश करने की तैयारी हो रही है।

वित्त विभाग को मिलेगी मंजूरी

अधिकारियों की खबर के अनुसार अभी तक इस रिपोर्ट को दिल्ली वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसमें सब्सिडी के रूप में सार्वजनिक धन का खर्च भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में कई साल पुराने वाहन अब भी सड़कों पर चल रहे है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अब परिवहन विभाग ऐसी गाड़ियों को जब्त करके कबाड़ियों को भेज रहा है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसे रोक दिया गया है।

कोर्ट के निर्देश पर पॉलिसी तैयार

लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने इस काम को रोक दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों पर छूट के अलग-अलग स्लैब तैयार हो सकते है। नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल पुराने किसी भी पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलने की अनुमति नहीं है।

सांख्यिकी पुस्तिका – 2023 के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 में राजधानी में लगभग 55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। हालांकि अब तक केवल 1.4 लाख वाहनों को स्क्रैप किया गया है जबकि मालिकों ने 6.3 लाख वाहनों को एनसीआर से बाहर रजिस्टर्ड करने के लिए परिवहन विभाग से NOC प्राप्त कर लिया है।

कैसे मिलेगा फायदा

एक अधिकारी ने बताया कि कई लोग हैं जो अभी भी पुराने वाहन को अपने घर में रखे हुए हैं और बिना किसी डर के सड़कों पर चला रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। ऐसी गाड़ियों को पार्किंग स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब लोगों को पुराने वाहनों को बेचने के साथ ही नए वाहन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि लोगों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर ‘जमा प्रमाणपत्र’ जारी किया जाएगा। इसे रोड टैक्स में छूट का लाभ उठाने के लिए नया वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन कागजात के साथ संलग्न करना होगा। ये सर्टिफिकेट कुछ सालों तक ही वैलिड रहेगा। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि रोड़ टैक्स में छूट केवल उन्ही वाहनों को दी जाएगी जिन्हें स्क्रैप किया जायेगा।