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महज 100 रुपये का ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो Traffic Police कटेगा ₹10,000 का चालान, जानें-

Traffic Rules : सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए हर भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैफिक नियम बनाया गया. जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता है उसे जुर्माना देना पड़ता है. आप सभी को मालूम ही होगा की गाड़ी चलाने के लिए साथ में गाड़ी के कागजात रखना कितना जरूरी होता है, नहीं रहने पर जुर्माना भी देना पड़ता है.

ऐसे में आज आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से गाड़ी डॉक्यूमेंट से जुड़े एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे जो आपके पास नहीं होने पर पुलिस के द्वारा करीब ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.जबकि, इसे बनाने की कीमत बस 100 रुपये खर्चे होते है.

अब अगर आप सड़क पर कार-बाइक चलाते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं. दरअसल, यहां बात PUC Certificate की हो रही है, जिसे आम भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहा जाता है. बिना इसके गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है. PUC Certificate एक्सपायर हो तो इसे तुरंत बनाना जरूरी है.

आपको बता दे की कार के लिए ये PUC Certificate एक साल तक का बन जाता है, वहीं बाइक के लिए बस 3 महीने की वैलिडिटी होती है. हर 3 महीने में आपको नया PUC Certificate बनवाना होता है. कार के लिए इसकी फीस करीब ₹100 और बाइक या स्कूटर के लिए ₹80 तक होती है.

सुमन सौरब

सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। लगभग 4 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।

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