खेत में निजी नलकूप लगाने पर 80% सब्सिडी दे रही है सरकार, जल्दी ऐसे करें आवेदन…..

Private Tubewell Scheme : बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य के छोटे किसानों के लिए एक योजना लाई गई है। इसके तहत किसी को भी सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री निजी ट्यूबवेल योजना (CM Private Tubewell Scheme) के तहत सरकार किसानों को बंपर सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी निजी नलकूप लगाने पर दी जाएगी। किसानों को 80 फीसदी मिलेगा। यह योजना उन क्षेत्रों के लिए है, जो असिंचित है। तो आइए इस योजना के बारे जानते हैं।

मुख्यमंत्री निजी ट्यूबवेल योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत, पिछड़े और अति पिछड़े किसानों को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह अनुदान कम से कम 70 मीटर तक 4-6 इंच व्यास वाले ट्यूबवेलों के लिए ही लागू होगा। हाल ही में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए चिह्नित उन क्षेत्रों के किसानों को सहायता दी जायेगी, जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

किसानों के लिए तय मानक

किसानों के चयन के लिए मानक भी तय कर दिया गया है। इसके तहत असिंचित क्षेत्र के ऐसे लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास 0.40 एकड़ कृषि भूमि है, इसके लिये पात्र होंगे। अनुदान के लिए किसानों को भू-धारण प्रमाणपत्र-एलपीसी देना होगा। इसके अलावा उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके प्लॉट पर पहले से कोई बोरिंग नहीं है।

ऐसे करें आवेदन

किसानों को लघु जल संसाधन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान अपनी पसंद के अनुसार बोर साइट का चयन और निर्माण सामग्री खरीद सकेंगे। बोरिंग के पहले व बाद में स्थल की अक्षांश व देशांतर सहित फोटोग्राफी करानी होगी। इसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वीकृति के 60 दिन के अंदर बोरिंग करानी होगी, जानकारी अपलोड करनी होगी।