Train Ticket Rule : ट्रेन लेट होने पर आपको मिलेगा पूरा रिफंड, जानें- कैसे पा सकते हैं लाभ..

Train Ticket Rules : एशिया में भारतीय रेलवे (Indian Railway) सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसे देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे में हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अगर आपने भी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने टिकट लेकर ही सफर किया होगा।

चाहे फिर वह ऑफलाइन माध्यम से ली हो या फिर ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग की हो। बिना ट्रेन टिकट (Train Ticket) ट्रेन में सफर करना कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है।

लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन ज्यादा लेट हो जाती है तो आपको ट्रेन टिकट (Train Ticket) का पूरा रिफंड मिलता है? रेलवे की इस पॉलिसी का मकसद यात्रा में देरी के कारण असुविधा का सामना करने वाले यात्रियों को फाइनेंशियल कंपनसेशन देना है।

अगर आपके पास कंफर्म, RAC या वेटिंग लिस्ट में टिकट है और आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी से आ रही है। इसके साथ ही अगर आप ट्रेन लेट होने के कारण उसमें सफर नहीं कर पाते हैं तो वही यात्री ट्रेन टिकट (Train Ticket Refund) का पूरा रिफंड पाने के लिए योग्य होता है।

इसके लिए यदि आपके पास ई-टिकट है, तो आपको पूरा रिफंड (Refund) पाने के लिए ट्रेन रवाना होने से पहले एक ऑनलाइन TDR भरना होगा। TDR भरने के 120 दिया यानी 4 महीने में आपकी ट्रेन टिकट (Train Ticket) का पूरा पैसा आपको मिल जाता है।

इसके अलावा अगर आपने रेलवे (Railway) के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया है तो आपको रिफंड करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर ही जाना होगा। इसके बाद आपको रिजर्वेशन काउंटर से ही टिकट कैंसिल (Ticket Cancel) करनी होगी। जिसके बाद आपको ट्रेन टिकट (Train Ticket) का रिफंड मिल जाता है।

ट्रेन आने में 3 घंटे से ज्यादा देरी होने पर IRCTC ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके या रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर रिफंड पाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। इससे आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और रेलवे की तरफ से पूरा रिफंड भी दे दिया जाएगा।