Friday, July 26, 2024
Railway News

क्या आप भी Train से चुराकर ले जाते हैं चादर-तौलिया? जुर्माने से साथ होगी जेल की सजा..

ट्रेन (Train) से आप सभी ने कभी ना कभी यात्रा जरूर की होगी। रेलवे अपने यात्रियों का खास ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ट्रेन में रेलवे (Railway) की तरफ से चादर, तकिया, कंबल, पिलो कवर इत्यादि यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएं जाते हैं।

मगर बहुत से लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और वह रेलवे के द्वारा दी गई इन चीजों को उठाकर अपने घर ले आते हैं। मगर आपको बता दें कि ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। यदि ट्रेन (Train) के बाहर कहीं भी आपके पास से बेडरोल का सामान मिलता है। तो आप पर कार्रवाई हो सकती है।

14 करोड़ रूपए तक के सामान की हो चुकी है चोरी

डाटा के मुताबिक साल 2017-18 में ट्रेन पर यात्रियों के इस्तमाल के लिए दी गई 1.95 लाख तौलिया, 5,038 तकिये,81,776 चादरें 7,043 कंबल और 5,038 तकिये का कवर चोरी हुआ था। इस तरह से अब तक 14 करोड़ रुपए के सामान की चोरी हो चुकी है। हर साल ट्रेन में मिल रही तकिया, चादर, कंबल बड़ी संख्या में चोरी होती है।

जाना पड़ सकता है जेल

लोग ट्रेन पर इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली तकिया और चादर लोग अपने घर लेकर चले जाते हैं। ऐसा करना गलत है। यह रेलवे प्रॉपर्टी है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत ट्रेन से सामान चुराने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए आपको एक साल तक की सजा और एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Richa Jha

रिचा झा ने इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से वर्ष 2021 में BAJM की डिग्री प्राप्त की है। एक साल वाइब्रेटिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिंदी कंटेंट राइटर के तौर पर काम किया है। कुछ समय पहले DNP न्यूज में भी बतौर हिंदी कंटेंट राइटर काम किया। इन्हें हिंदी कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में एक साल से अधिक का अनुभव है। अगस्त 2023 से ऋचा thebegusarai.in से जुड़ी। इन्हे लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स और खेल से जुड़ी खबरों को लिखने में रुझान है।