Indian Railways : जेब में है प्लेटफॉर्म टिकट फिर भी लग सकता है जुर्माना, जानें- नया नियम..

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Platform Ticket Rules : जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेल का नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है. देश के आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में रेलवे का अहम योगदान है. यह देश के सभी बड़े-बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है, रोजाना करोड़ों लोग ट्रेनों के माध्यम से सफर करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं जेब में प्लेटफॉर्म टिकट होने के वावजूद भी जुर्माना लग सकता है तो, चलिए जानते हैं क्या है नया नियम…….

रेलवे के नियम के मुताबिक, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाने के लिए यात्री के पास प्लेटफॉर्म टिकट होना जरूरी होता है. अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, इस स्थिति में पकड़े जाने पर आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है. वहीं क्या हो जब आपके पास प्लेटफॉर्म है और आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तब भी आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है……

आपको बता दें की रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाने के लिए आप जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं वह प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता केवल 2 घंटों के लिए ही रहती है. ऐसे में अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन पर गए हैं और 2 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है. इस स्थिति में आपका प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर हो जाता है. ऐसे में पकड़े जाने पर आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है……



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सुमन सौरब
सुमन सौरब

सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। लगभग 5 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।

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