आखिर Train में आप कितनी शराब लेकर जा सकते है? क्या कहता है रेलवे का नियम, आज जान लीजिए

How Much Liquor Can Be Taken on The Train : क्या ट्रेन, मेट्रो और हवाई जहाज में शराब की बोतल ले जाना गैरकानूनी है? क्या शराब की बोतल ले जाने पर सजा या जुर्माना हो सकता है? इस तरह के सवाल हर रेल यात्री के मन में कभी न कभी जरुर कौंधे होंगे। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि किन राज्यों में शराबबंदी है।

भारतीय रेलवे (Indian Railways) नेटवर्क भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है और करोड़ों यात्री इस पर निर्भर हैं। मान लीजिए दिल्ली रेलवे स्टशन से जाने वाली ट्रेन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन रेलवे एक्ट 1989 के तहत कई ऐसे नियम हैं, जिन्हें जानना हर रेल यात्री के लिए जरूरी है। ट्रेन में शराब लेना (Taking Liquor on The Train) इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में सफर कर रहे हैं,

क्योंकि संविधान में सभी राज्यों को शराब को लेकर अपने नियम बनाने की आजादी दी गई है. शराब यानी शराब को लेकर नियम कानून को राज्यों की सूची में रखा गया है। इसलिए हर राज्य अपनी सीमा में शराब की बिक्री (liquor sales) से लेकर सेवन तक के नियम-कायदे बना सकता है।

देश के इन राज्यों में शराबबंदी : देश में कई राज्य ऐसे हैं, जहां की राज्य सरकारों ने न केवल शराब के सेवन पर, बल्कि इससे जुड़ी हर तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए इन राज्यों में किसी भी तरह से ट्रेन, मेट्रो, बस या अन्य परिवहन सुविधाओं से शराब नहीं लाई जा सकती है.

इसमें बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड शामिल हैं। इन राज्यों में शराब की बिक्री, उत्पादन या सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर कोई यात्री ट्रेन से शराब लेकर किसी ऐसे राज्य में जाता है जहां शराब प्रतिबंधित है तो उस राज्य के कानून के मुताबिक उसे जेल और जुर्माना हो सकता है.

जिन राज्यों में बैन नहीं है, वहां क्या नियम हैं जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध नहीं है, वहां रेलवे अथॉरिटी के नियमों का पालन करते हुए शराब को बंद बोतलों में ले जाया जा सकता है। हालांकि, खुले में या शराब के नशे में ट्रेन में चढ़ना नियमों के खिलाफ है और इसके लिए सजा हो सकती है।

कितनी शराब की अनुमति है : ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति शराब (अल्कोहल की मात्रा) भी लेता है तो उसकी मात्रा 2 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है. शराब की बोतल पूरी तरह से सील होनी चाहिए और ढक्कन पैक किया जाना चाहिए। ट्रेन में किसी भी तरह से यह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन इसकी अनुमति केवल उस राज्य में ट्रेन से यात्रा करने पर दी जाती है जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है। अगर आप शराब लेकर किसी प्रतिबंधित राज्य में जाएंगे तो मुश्किल होगी। ,

रेलवे अधिनियम 1989 क्या है : रेलवे प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन के किसी भी स्थान पर रेलवे परिसर में खुले में शराब पीना या ले जाना अवैध है। आपको रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडित किया जा सकता है रेलवे अधिनियम 1989 (The Railway Act 1989) कहता है कि कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य नशीले, जहरीले पदार्थों के साथ रेलवे की संपत्तियों पर नहीं जा सकता है। रेलवे के अधीन सभी स्थानों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है।