जेब में General Ticket होने के बावजूद भी लगेगा जुर्माना! बचने के लिए जान लीजिए ये नियम…

General Ticket: भारत में रेलवे से यात्रा करना लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि ट्रेन टिकट की बोकिंग महीनों पहले से ही लोग करने लगते हैं। लेकिन यदि जनरल बोगी से सफर करना चाहते हैं तो ये टिकट हाथो हाथ रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं।

जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों की भी कमी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल टिकट की भी वैलिडिटी होती है। यदि आप को जनरल टिकट से जुड़ा यह नियम नहीं पता तो आप कभी भी समस्या में पड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं टिकट लेकर नियम के बारे में।

जनरल टिकट से यात्रा के लिए समय सीमा तय

रेलवे ने पूरे दिन जनरल टिकटों पर यात्रा करने की चालाकी को रोकने के लिए यात्रा शुरू करने की समय सीमा तय कर दी है। पहले समय की पाबंदी नहीं होने के नियम के कारण टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था। इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसे रोकने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकटों की समय सीमा तय की थी।

जनरल टिकट की ये है वैधता

भारतीय रेलवे के नियम कहते हैं कि अगर आपको 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी। वहीं, 200 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी के लिए जनरल टिकट 3 दिन पहले लिया जा सकता है।

यदि कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिए टिकट लेता है, तो उसे उस स्टेशन पर जाने वाली पहली ट्रेन के प्रस्थान तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे बाद तक अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। नहीं तो इसके बाद टिकट रद्द माना जायेगा और इसके लिए रेलवे के नियम के मुताबिक जुर्माना भी देना होगा।