डेस्क : देश में आए दिन खराब क्वालिटी के मीटर से आ रही दिक्कत की शिकायतें देखने को मिलती रहती हैं। इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर एक नियम जारी की है। इस बात की जानकारी सरकार की ओर से मंगलबार को दी गई। इस नियम के तहत देश मे लो क्वालिटी मीटर के आयात पर अंकुश लगाया जाएगा। इस संबंध में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 14 जुलाई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
क्या है नया नियम?
इस नए नियम के तहत खराब क्वालिटी के मीटर को देश में ना बनाया और बेचा जा सके। वहीं ऐसे मीटरों के आयात पर भी रोक लगे। देश मे सिर्फ बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क वाला मीटर ही बेचा और बनाया जाए। इसके साथ ही बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों की बिक्री की रूक जाएगी।
नए नियम आने के बाद बीआईएस एक्ट 2016 के तहत बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों का निर्माण, बिक्री और भंडारण प्रतिबंधित होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो बीआईएस एक्ट के तहत पहली बार में दो लाख का जुर्माना लग सकता है या दो साल तक की जेल की सजा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
कब लागू होगा नया नियम?
संबंधित अधिकारी की ओर से कहा गया कि स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड के लिए दो नए क्यूसीओ अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने बाद लागू होंगे। डीपीआईआईटी इंसुलेटेड फ्लास्क, पीने योग्य पानी की बोतलें, फ्लेम-लाइटर, स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड जैसे कुछ उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, देश में खराब गुणवत्ता वाले मीटर और चीन जैसे देशों से उत्पाद आयात के मामले सामने आए हैं।