Ration Card: घर बैठे बस एक क्लिक पर बन जाएगा राशन कार्ड, यहां- जानें सबसे आसान तरीका

डेस्क: देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और ना जाने इसे बनवाने के लिए कहां-कहां दर-दर की ठोकरें खाते रहते है, तो आज हम आप लोगों को एक ऐसे टिप्स बताए जा रहे है, आप बिना ऑफिस का चक्कर लगाए ही घर बैठे राशन कार्ड बनवा सकते हैं, आसान भाषा में कहें तो आप अपने स्मार्टफोन से भी राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं,

बता दे की इसके लिए सभी राज्यों (state) ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं,वहां की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, For Example आप मान लीजिए कि आप बिहार से है, तो आप इस https://state.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं,

आप की क्या योग्यता होनी चाहिए: सबसे पहला भारत का नागरिक हो, जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है। परिवार के किसी भी सदस्‍य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए।

यहां से करें अप्लाई:

  • राशन कार्ड बनावाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद Apply online for ration card वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है.
  • राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 05 रुपये से लेकर 45 रुपए तक है. आवेदन भरने के बाद शुल्क जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें.
  • फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा.

बस इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी: राशन कार्ड बनवाने के लिए आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं, जैसे की आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया, कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है, इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे।